Thursday, March 8, 2012

हाईकोर्ट का फरमानः 1 अप्रैल से 17 का एक हिस्सा हो व्हीकल फ्री

चंडीगढ़. शहर के दिल सेक्टर 17 का एक हिस्सा 1 अप्रैल से व्हीकल फ्री जोन होगा। बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन को इसके लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल संजय कौशल ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है लेकिन इसे लागू करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाए। 

जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि सेक्टर 17 का एक हिस्सा 1 अप्रैल से व्हीकल फ्री जोन में तब्दील किया जाए। मामले पर 21 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की गई है।

जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि 31 मार्च को पार्किग कांट्रैक्ट खत्म हो रहा होगा, लिहाजा इसे लागू करना और भी आसान हो जाएगा। यदि ऐसा संभव न हो और पार्किग कांट्रैक्ट 31 दिसंबर तक हो तो मार्च से बाद की राशि पार्किग ठेकेदार को रिफंड कर व्यवस्था की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक अप्रैल से सेक्टर 17 का एक हिस्सा व्हीकल फ्री जोन में चाहिए। यदि प्रशासन इसे लागू करेगा तो यह बेहतर है, अन्यथा कोर्ट इस पर निर्देश जारी करेगी।

इको कैब शुरू हो

अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत के सहयोगी वकील ने कहा कि शहर के उत्तरी भागों से इको कैब को प्रयोग के तौर पर आरंभ किया जाए। इसे वीवीआईपी लोगों के साथ आम लोग भी इस्तेमाल करें। एक फोन कॉल पर इको कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई स्थगित करते हुए पहले व्हीकल फ्री जोन पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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